अध्ययन अवकाश के नियम

1.   जो कर्मचारी सवेतन अध्ययन अवकाश लेना चाहता है उसे C.S.R. Vol-Ii Par-1 के नियम 8.137 के अनुसार अध्ययन अवकाश मिल सकता है। इसके लिए कम ले कम 5 वर्ष की नियमित सेवा होनी चाहिए। ऐसे मामलों में वित विभाग की पूर्व अनुमति अनिवार्य है। यह शिक्षा विभाग में D.S.E. 24 मास तक Extra Ordinary Leave के रूप में स्वीकृत कर सकता है। यह 8.137 (आईवी) नियम के अंतर्गत देय है।
2.   मुख्य सचिव के पत्र क्रमांक 3251-4GS-76/1209 Dated 13.5.76 तथा FD. Hr. No 11/59/89-1FR-II/2096 Dated 13.12.89 के अनुसार प्राइवेट, पत्राचार व संध्याकालीन कक्षाओं में जाने वाले कर्मचारी को केवल परीक्षा के दिनों में ही छुट्टी देकर उच्च शिक्षा की अनुमति दी त सकती है। इसके लिए कम से कम 3 वर्ष की नियमित सेवा होनी चाहिए । ऐसी अनुमति देने का अधिकार DDO को है।
3.   पत्र क्रमांक C.S. Hr. 3712-2GS-72/21209 Dated 18.7.72 के अनुसार सेवा में आने के समय यदि कोई कर्मचारी किसी अध्ययन में लगा है तो उसे कोर्स पूरा करने के लिए औपचारिक अनुमति लिए बिना अध्ययन जारी रखने की इजाजत दी जा सकती है।







Complete gpf rule 2006

3 comments:

  1. मैं तृतीय श्रेणी अध्यापक हूँ, रेगुलर B.ed करना चाहता हू।

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  2. Hello sir plz tell me ki jo h letter h ye kaha pr milega

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  3. Mai छत्तीसगढ़ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हु mai regular B.ed karna chahti hu kis अवकाश को लेकर कर सकती हूं

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